नियम-कायदे:लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने पर दिल्ली-महाराष्ट्र में एक हजार, केरल में 10 हजार, बंगाल में 50 रुपए और झारखंड में 1 लाख जुर्माना
जुर्माने से बिहार ने 15 जून तक 23 करोड़ से ज्यादा वसूला, तो अब तक पंजाब ने 15 करोड़, महाराष्ट्र ने 10 करोड़ इक्ट्ठे किए नॉर्थ कोरिया में मास्क नहीं पहना तो तीन साल मजदूरी करना होगी, साउदी में कोरोना छिपाया तो 1 करोड़ जुर्माना फिलीपींस में क्वांरेंटाइन का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने का आदेश दिया था और पनामा में एक दिन महिलाएं और एक दिन पुरुष घर से बाहर निकलेंगे
दुनियाभर में लॉकडाउन के नियमों के पालन न करने और मास्क नहीं पहनने को लेकर कहीं सख्त तो कहीं अजीबो-गरीब नियम बनाए गए हैं। नियम तोड़ने के लिए जो फाइन तय किया गया है वो भी एक अलग ही कहानी है। बात भारत की करें तो किसी राज्य में एक लाख तो कहीं 10 हजार का जुर्माना तय किया है। यही नहीं राज्यों को अब तक इस नियम को तोड़ने पर लगाए फाइन से अच्छी खासी रकम भी मिली है।
जैसे बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर 15 जून तक 23 करोड़ रु से ज्यादा जुर्माना पुलिस वसूल चुकी है। वहीं पंजाब सरकार अबतक 15 करोड़ रु से ज्यादा का जुर्माना वसूल चुकी है। मई से लेकर 12 जुलाई तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एएमसी ने 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूला है। महाराष्ट्र सरकार 4 जुलाई तक लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल चुकी है। जबकि 29 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं
झारखंड में एक लाख तक जुर्माना
झारखंड सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी किया जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वालों को दो साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना को लेकर यह अब तक का सबसे सख्त फैसला है। केरल में 2 हजार से 10 हजार रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल में 5 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे कम 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
केरल में 10 हजार रु जुर्माना व दो साल तक जेल की सजा
केरल सरकार ने सख्ती बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों के लिए 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन करने पर दो साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। यह फैसला एक साल तक के लिए लिया गया है।
हिमाचल में मास्क नहीं लगाने पर पांच हजार तक जुर्माना
मास्क नहीं पहनने को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी सख्त फैसला लिया है। राज्य के आठ जिलों में मास्क नहीं पहनने पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सोलन जिले में मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन का कारावास भी होगा। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया।
दिल्ली और महाराष्ट्र में 1 हजार रुपए तक जुर्माना
महाराष्ट्र और दिल्ली देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य हैं। महाराष्ट्र में 3.38 लाख और दिल्ली में 1.26 लाख केस आ चुके हैं। इन दोनों राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी व मास्क नहीं पहने पर एक हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
गुजरात में 500 रुपए तक का जुर्माना
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (एएमसी) ने मास्क नहीं पहनने पर पहले 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था। अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही अगर पान की दुकान के आस-पास लोग थूकते मिले तो दुकानदार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। मई से लेकर 12 जुलाई तक एएमसी ने 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूला है। साथ ही 1.72 लाख लोगों को मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा भी दी है।
और दुनिया मे
नॉर्थ कोरिया में मास्क नहीं पहनने पर 3 महीने तक मजदूरी करने की सजा
नॉर्थ कोरिया में मास्क नहीं पहनने पर 3 महीने तक मजदूरी करने की सजा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक कुछ छात्रों को मास्क पेट्रोल के लिए नियुक्त किया जाएगा। जो अलग-अलग जगहों पर घूम कर यह पता लगाएंगे कि कौन मास्क नहीं पहन रहा है। जो बिना मास्क के पकड़े जाएंगे, उन्हें तीन महीने मजदूरी करनी होगी।
सऊदी अरब में बीमारी छिपाने पर एक करोड़ रु का जुर्माना
अप्रैल में रूस की संसद ने एंटी वायरस एक्ट को मंजूरी दी थी। इसके तहत क्वारैंटाइन नियम तोड़ने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया था। वहीं सऊदी अरब में बीमारी छिपाने और ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर 1 करोड़ रु. के जुर्माने का प्रावधान किया था।
इंग्लैंड में 2.7 लाख तक जुर्माना
इंग्लैंड में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने और मास्क नहीं पहनने पर करीब 8.5 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि गलती दोहराने पर 2.7 लाख तक के जुर्माना लग सकता है। यहीं नहीं अगर मास्क चेहरे पर सही तरीके से नहीं लगा हो तो भी जुर्माना लगेगा।
अप्रैल में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते क्वांरेंटाइन का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने का आदेश दिया था। वहीं पनामा में घर से बाहर निकलने को लेकर सरकार ने महिलाओं और पुरुषों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला बनाया था। यानी महिलाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सिर्फ दो घंटे के लिए घर से बाहर निकल सकती हैं।