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कोरोना के चलते वोटिंग नियम बदले / संक्रमित मरीज और 65 साल से ऊपर के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे, बिहार इलेक्शन से पहले केंद्र का फैसला

कोई ऐसा मरीज जो होम या इंस्टिट्यूशनल क्वारैंटाइन में है, उसे पोस्टल बैलेट से वोट डालने की मंजूरी दी जाएगी। साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण के चलते वोटिंग के नियमों में बदलाव किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, चुनाव के दौरान कोविड मरीज और 65 साल से ऊपर की आयु के लोग वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बदलाव तब किए गए हैं, जब साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की और इसके बाद वोटिंग नियमों में बदलाव का फैसला लिया है।
इसके मुताबिक, सरकार द्वारा नोटिफाई अस्पताल द्वारा अगर किसी को कोरोना संक्रमित घोषित किया गया है। कोई ऐसा मरीज जो होम या इंस्टिट्यूशनल क्वारैंटाइन में है, उसे पोस्टल बैलेट से वोट डालने की मंजूरी दी जाएगी।

पोस्टल बैलेट कानून में संशोधन
इसके पूर्व 22 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोग की सिफ़ारिश पर 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा को लेकर संशोधन किया गया था। यह संशोधन उनके घर पर वोटिंग का ऑप्शन देने के लिए किया गया था।

इसी तर्ज पर फिर संशोधन करते हुए कोरोना महामारी को लेकर 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाताओं के साथ-साथ सभी कोविड -19- संक्रमित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दी गई है। इससे पोलिंग स्टेशनों पर लगने वाली भीड़ कम होगी।

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