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काम की बात:1 अगस्त से हवाई यात्रा और बैंकिंग सहित इन 4 नियमों में होंगे बदलाव, इसका आपकी जेब पर भी होगा असर

सरकार ने कहा है कि GST के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा 1 सितंबर से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क पहले से ज्यादा देना होगा 1 सितम्बर से EMI पर मिली छूट खत्म होगी। अब आपको EMI का भुगतान करना होगा

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1 सितंबर से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंकिंग और हवाई यात्रा को लेकर नियम शामिल हैं। आज हम आपको इन बदलावों के बारे में बता रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से एडजेस्ट कर सकें।

हवाई यात्रा करना होगा महंगा
1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपए वसूला जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.20 डॉलर वसूला जाएगा।

बढ़ेगा ईएमआई का बोझ
कोरोना महामारी को देखते हुए लोन ग्राहकों की ईएमआई पर इस साल मार्च में जो रोक लगी थी, वह 31 अगस्त को खत्म हो रही है। अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जुड़े सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस सुविधा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। यदि ऐसा होता है तो 31 अगस्त के बाद मोराटोरियम सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और सितंबर से लोन की किस्त का भुगतान करना होगा।

LPG सिलेंडर के दाम में होंगे बदलाव
1 सितंबर को एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है। जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे।

GST भुगतान में देरी, तो देना होगा ब्याज
सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।

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