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कर लो शापिंग खुलें है बाजार, 5बजे के बाद होगा लाक डाउन

गाइडलाइंस / कैप्टन अमरिंदर सरकार ने बदला अपना फैसला, शनिवार काे शाम 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें; ठेके रोज और रविवार को सिर्फ जरूरी दुकानें खुलेंगी

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चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने वीकेंड और पब्लिक हॉली डे पर किए गए अपने एलान काे दूसरे दिन ही पलट दिया। शुक्रवार काे नई गाइडलाइंस जारी की गई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माहिरों की कमेटी से सलाह करने के बाद यह गाइडलाइंस जारी की।

इसके मुताबिक शनिवार को शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी जबकि रविवार को जरूरत के सामान वाली दुकानों के अलावा सारी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, रेस्तरां और शराब की दुकानें 8 बजे तक खुलेंगे, रेस्तरां में सिर्फ होम डिलीवरी ही हाेगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार रविवार को सिर्फ उन्हीं लोगों को कहीं आने-जाने दिया जाएगा, जिनके पास ई-पास होगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां भी पहले की तरह खुली रहेंगी। इसके अलावा शादी के लिए 50 लोगों तक ई-पास जारी होगा।

ये हैं नई गाइडलाइंस

  • जरूरी चीजों और सेवाओं से जुड़ी दुकानें सभी दिन शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
  • रेस्तरां और शराब के ठेके हर रोज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
  • शाॅपिंग माॅल व अन्य दुकानें शनिवार काे शाम 5 बजे तक व रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • एक से अन्य जिले में जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा। ई-पास केवल जरूरी कामों के लिए ही जारी होगा, मेडिकल इमरजेंसी में पास की जरूरत नहीं होगी।
  • शादी के लिए भी ई-पास की जरूरत होगी। यह केवल 50 मेहमानों को जारी किया जाएगा।
  • जिले के डीसी हफ्ते में किसी भी दिन गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें बंद करवा सकते हैं।

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