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Lockdown के बाद पहले चरण में 80 साल से ऊपर के नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा, केबिन बैगेज की भी होगी मनाही

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है.

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नई दिल्लीः नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है. पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन से पहले इस तरह की गाइडलाइन को जारी करके सरकार ने बता दिया है कि वो रेल के बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने पर विचार कर रही है.

दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले हवाई सफर में यात्री केबिन में किसी तरह का बैग लेकर के सफर नहीं कर सकेंगे. वहीं चेक-इन में केवल एक बैग ही ले जा सकेंगे, जिसका वजन 20 किलो से कम होगा.

मंत्रालय ने भेजा सभी स्टेकहोल्डर को SOP
मंत्रालय ने फिलहाल हवाई यात्रा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर जैसे कि डीजीसीए, हवाई कंपनियां, हवाई अड्डा संचालक कंपनियां आदि को एक Standard Operating Procedure भेजा है. इस एसओपी के मुताबिक, सभी हवाई कर्मचारियों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा. अगर किसी यात्री को कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं, या फिर ऐप उसको ग्रीन नहीं दिखाता है, तो उनको हवाई अड्डे के अंदर घुसने की भी इजाजत नहीं मिलेगी.

पीएम के संबोधन से पहले मंत्रालय ने यह एसओपी भेजकर बता दिया है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के पश्चात हवाई यात्रा शुरू हो सकती है. हालांकि इसके लिए कई नियमों का पालन कर्मियों व यात्रियों को करना होगा.

दो घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट
यात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा. इसके अलावा वेब चेक-इन और हवाई अड्डे पर आने-जाने वाले यात्रियों की थर्मल थर्मामीटर से जांच करने का भी प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा एयरपोर्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को भी कई दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

इसके अनुसार हवाई जहाज में कार्यरत केबिन क्रू और कॉकपिट क्रू को भी लंबे समय तक ड्यूटी को करना होगा ताकि संक्रमण न फैले. वहीं लोगों के आईडेंटिटी कार्ड चेक करने से भी बचा जा सकता है. इसके अलावा ये भी सुझाव दिया गया है हवाई जहाज में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो फिर कम से तीन row को खाली रखा जाए.

बीच की सीट खाली रखने पर नहीं बनी बात
हालांकि ड्राफ्ट एसओपी में हवाई जहाज में बीच की सीट को खाली रखने के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं की गई है. डीजीसीए ने बीच की सीट खाली रखने का प्रस्ताव दिया था.  रविवार को डीजीसीए ने दिल्ली एयरपोर्ट का जायजा भी लिया था. एयरपोर्ट खुलने के बाद यात्रियों को किन नियमों का पालन करना होगा, इसका ड्राफ्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार किया है जिसे सभी एयरपोर्ट को भेजा गया है.

गौर करने वाली बात है कि इस मसौदा एसओपी में सामाजिक दूरी बनाकर रखने के लिए विमान की बीच वाली सीट को खाली रखने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने मार्च में व्यावसायिक उड़ान सेवाएं स्थगित होने से पहले ही बीच की सीट को खाली रखने का सुझाव दिया था।

इसमें कहा गया है, ‘‘यात्रियों को एक प्रश्नावली दी जाए और पिछले कम से कम एक महीने में कोविड-19 के संबंध में या यदि वे पृथक-वास में रहे हैं तो उसके संबंध में जानकारी यात्रा से पहले ही भरवाई जाए।’’

दस्तावेज के मुताबिक, ‘‘पिछले एक महीने में पृथक-वास में रहे किसी यात्री को अलग से बनाई गयी सुरक्षा जांच इकाई के पास ही सुरक्षा जांच के लिए भेजा जाए।’’

इसमें कहा गया है कि यात्रियों को सामान संबंधी सीमाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना चाहिए तथा हवाईअड्डे पर पहुंचने के लिए अधिकृत टैक्सियों से पहुंचना चाहिए।

मंत्रालय का यह भी सुझाव है कि जिन यात्रियों को शारीरिक तापमान अधिक होने या उम्र आदि की वजह से यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती, उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के तिथि बदलने की अनुमति होनी चाहिए।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • सभी एयरपोर्ट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। यात्रियों को एक से डेढ़ मीटर की दूरी पर खड़े रहना होगा.
  • एयरपोर्ट के सभी एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना होगा.
  • सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही जाने दिया जाएगा.
  • एयरपोर्ट शुरू में केवल 30 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करेंगे.
  • अगर बैठना भी है तो एक सीट छोड़कर बैठना होगा ताकि एक से डेढ़ मीटर की दूरी बनी रहे.
  • सभी आने-जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग होंगी, अगर कोई कोरोना का संदिग्ध नजर आता है तो उसके लिए हर एयरपोर्ट पर पर्याप्त संख्या में डॉक्टर ओर पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था रहेगी.
  • एयरपोर्ट खुलने के बाद स्पा और मसाज सेंटर खोलने की कोई प्लानिंग नहीं है.
  • सिक्योरिटी चेक के बाद ही कुछ रेस्तरां खुलेंगे, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखना होगा.
  • एयरपोर्ट पर एंट्री के साथ-साथ बोर्डिंग के वक्त भी स्क्रीनिंग होगी.
  • ऑनलाइन बोर्डिंग पास को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी.
  • सभी यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से रखना होगा.

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