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डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए खबर:आपने गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे तो नहीं भेज दिए; तो जानिए रकम वापस पाने के लिए क्‍या करें ?

आज के समय में डिजिटल वॉलेट, यूपीआई, भीम ऐप और अन्य सेवाओं के माध्यम से आसानी से पैसों का लेनदेन कर रहे हैं आरबीआई का दिशा निर्देश है कि ऐसे में बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी

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घर बैठे डिजिटल पेमेंट करना आसान तो है लेकिन कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत है

कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते डिजिटल पेमेंट पर काफी जोर दिया गया है। बैंक भी केवल उन्हीं कामों के लिए बैंक आने की हिदायत दे रही रही है, जो नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए नहीं हो सकते। आज के समय में डिजिटल वॉलेट, NEFT/RTGS, यूपीआई, गूगल पे, भीम एप और अन्य सेवाओं के माध्यम से आसानी से पैसों का लेनदेन कर रहे हैं।

ये सभी माध्यम पैसे भेजने या मंगाने का सबसे आसान तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। हालांकि, इन सुविधाओं के चलते पैसे ट्रांसफर करना आसान तो हुआ है लेकिन गलतियां भी उतनी ही हो रही है। कई बार पैसे ट्रांसफर करते समय गलती से बैंक अकाउंट नंबर गलत टाइप हो जाने पर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ते चलन के कारण इस तरह की समस्याएं भी बढ़ी हैं।

आइए जानते हैं पैसा ट्रांसफर करते समय गलती हो जाए तो क्‍या करें ?

  • सबसे पहले बैंक को इस बारे में जानकारी दें

अगर भूल से आपने दूसरे व्‍यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को इसकी सूचना फोन या ईमेल से दें। बेहतर यह रहेगा कि आप जल्‍द से जल्‍द ब्रांच मैनेजर से मिलें। इस बात को समझिए कि जिस बैंक के खाते में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, सिर्फ वही बैंक इस मसले को सुलझा सकता है। अपने बैंक को भूल से हुए ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल्स में जानकारी दें। इसमें ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में भूल से पैसे ट्रांसफर हुए हैं आदि शामिल हैं।

  • लीगल एक्शन लें सकते हैं

गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी ऐसे मामलों में लीगल एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं। आप बैंक से शिकायत दर्ज करा कर लीगल एक्शन ले सकते हैं। आरबीआई का दिशा निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी।

  • वापस पा सकते हैं रकम

अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट नंबर ही गलत है या IFSC कोड गलत है, तो पैसा अपने आप ही आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो अपने बैंक ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें। उसे इस गलत ट्रांजेक्शन के बारे में बताएं। ये जानने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक के खाते में गए हैं। अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो रकम वापसी में ज्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों के निपटारे में 2 महीने तक का समय भी लगा सकते हैं। आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। उस ब्रांच में बात करके आप रकम वापस ले सकते हैं।

ऑनलाइन पेमेंट करते समय इन बातों पर जरूर रखें ध्यान –

  • पैसे ट्रांसफर करते वक्त रिसीवर का बैंक अकाउंट नंबर दोबारा चेक कर लें।
  • जल्दबाजी में बैंक अकाउंट नंबर डालते वक्त गलती से एक भी डिजिट इधर-उधर हो जाने पर आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है।
  • पैसे भेजने के पहले अकाउंट बेनीफिशियरी एड करें, ताकि आपको बार-बार ट्रांसफर करने में सहुलियत हो।
  • पहली दफा दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजने की शुरूआत कम राशि से करें, ताकि अगर पैसे गलत अकाउंट में चल जाएं तो नुकसान कम से कम हो।

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