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अनलॉक-2 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट / मेट्रो और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद रहेंगी, घरेलू उड़ानों और ट्रेन सर्विस में इजाफा होगा, नई सहूलियत / दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री मिल सकेगी, नाइट कर्फ्यू में ढील एक घंटे बढ़ी; अब सुबह 5 से रात 10 बजे तक बाहर रह सकेंगे

देश के करीब 20 हवाईअड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मिलती हैं। इन एयरपोर्ट्स से 55 देशों के 80 शहरों तक पहुंच सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 22 मार्च से प्रतिबंध लगाया गया है, घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू की जा चुकी हैं अनलॉक-2 में मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर और बार जैसी जगहों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, लेकिन 15 जुलाई से सरकारी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर और बार बंद रहेंगे केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने के लिए एसओपी जारी होगी

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नई दिल्ली. देश में अनलॉक-2 के लिए सोमवार रात गाइडलाइन जारी कर दी गई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह 31 जुलाई तक जारी रहेगा। अनलॉक के दूसरे फेज में भी मार्च के आखिरी हफ्ते से बंद अंतराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो। इसके अलावा देशभर में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। वहीं, घरेलू उड़ानें और ट्रेन सर्विस में धीरे-धीरे इजाफा किया जाएगा।

देश में कोरोना संक्रमण की रोकथान के लिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 22 मार्च से प्रतिबंध लगाया था। घरेलू उड़ानें भी रोकी गई थीं, हालांकि, यह 25 मई से शुरू कर दी गई थीं। 21 मई को इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस भी जारी की गई थीं।

12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेनें नहीं चलेंगी, 230 स्पेशल ट्रेनें जारी रहेंगी
उधर, रेलवे की रेगुलर ट्रेन सर्विस 12 अगस्त तक शुरू नहीं होगी। इससे पहले भी 30 जून तक रेगुलर ट्रेन सेवा कैंसिल करने का फैसला लिया था। हालांकि, 230 मेल और स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं और यह जारी रहेंगी। 12 अगस्त तक रद्द रहने वाली गाड़ियों में टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को 100% रिफंड दिया जा रहा है।

वंदेभारत मिशन के तीसरे फेज में 1.82 लाख से ज्यादा भारतीय लौटे

सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस ला रही है। इसके लिए मिशन का चौथा चरण 3 से 15 जुलाई तक चलेगा। 11 जून को शुरू हुए तीसरे चरण में 24 जून तक 1 लाख 82 हजार 313 यात्रियों को वापस लाया गया है। इसके लिए 1441 फ्लाइट चलाई गईं।

करीब 20 एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
देश के करीब 20 हवाईअड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मिलती हैं। इन एयरपोर्ट्स से 55 देशों के 80 शहरों तक पहुंच सकते हैं। दुनिया के कई देश कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रखना जरूरी है। स्टेटिस्टा के मुताबिक, भारत में 2019 में करीब 7 करोड़ लोगों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सफर किया।

 

अनलॉक-2 में कुछ सहूलियत दी गई हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा।

इसके अलावा सरकार ने नाइट कर्फ्यू में ढील को भी एक घंटे बढ़ा दिया है। अब लोग सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बाहर रह सकेंगे।

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नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलने पर पाबंदी। यानी लोग एक घंटा ज्यादा घर से बाहर रह सकेंगे।
केवल जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई थी। शिफ्टों में काम करने वाले लोग भी जा सकते हैं। बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरकर लोग घर जा सकेंगे।
दुकानें एक वक्त में केवल 5 लोगों की इजाजत दी थी। अब 5 से ज्यादा लोग सामान खरीद सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

 

इस बार क्या नया अनलॉक हुआ?
1. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, लेकिन सिर्फ सरकारी

  • केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 15 जुलाई से खुल सकेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के साथ।
  • डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग की तरफ से आने वाले दिनों में एसओपी जारी होगी।

2. दुकानों पर ज्यादा लोगों को इजाजत
अलग-अलग इलाकों के हिसाब से दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री दी जा सकेगी। हालांकि, इसमें जगह के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

3. नाइट कर्फ्यू में एक और घंटे की ढील

  • पिछली बार रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इस बार एक घंटे की ज्यादा मोहलत दी गई है। अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी रात को एक घंटे ज्यादा बाहर रह सकेंगे।
  • इस बार जरूरी सेवाओं के अलावा कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाली गाड़ियों, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है।

4. घरेलू उड़ानों और ट्रेनों में और इजाफा होगा
नई गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों को अब सीमित तरीके से चलाया जा रहा है। इनमें और इजाफा किया जाएगा।

5. बातें जो हर गाइडलाइन में कही जाती हैं…

  • 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
  • दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह ‘श्रेष्ठ कोशिशें’ रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो।
  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत दी जाएगी।
  • राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है।
  • अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।
  • पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है।
  • शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

 

 

 

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