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सख्ती:Punjab में 297 प्रोजेक्ट्स के तहत बनने हैं 9 हजार से अधिक फ्लैट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर ठगने वाले बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स होंगे बंद

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फाइल फोटो।

 

लोगों की शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार ऐसे बिल्डिर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बंद करेगी, जो लोगों को सपने तो कुछ दिखाते हैं लेकिन असल में उनके मुताबिक लोगों को घर बनाकर नहीं देते, यानी तय नियमों और अपने वादों के अनुसार बिल्डिंग में मैटेरियल व जरूरी सामान नहीं लगाते। इससे लोगों को भारी नुकसान उठान पड़ता है, क्योंकि वे अपने घर का कब्जा लेते वक्त बिल्डर को पूरा पैसे दे चुके होते है और उन्हें बाद में पता चलता है क बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया है।

इसलिए सरकार प्रदेश में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्य की संबंधित विभाग द्वारा जांच कराएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों के मुताबिक ही काम हो रहा है, कहीं कोई अनियमितता पाई गई तो उस बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित प्रोजेक्ट का काम बंद कर दिया जाएगा।

पहले अथॉरिटी जांचेगी फिर सौंपे जाएंगे फ्लैट

इस समय विभिन्न जिलों में बिल्डर्स द्वारा 297 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें 9000 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को अलॉट किए जाएंगे। ये प्रोजेट्स मेाहाली, पटियाला, रोपड़, जालंधर अमृतसर, बठिंडा और लुधियाना में बन रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स की पंजाब अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर तुरंत काम बंद करा दिया जाएगा ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके।

बुकिंग के वक्त किए दावे पूरे नहीं तो बिल्डर्स पर होगा केस 
सरकार तय नियमों में सख्ती करने जा रही है, जो बिल्डर तय नियमों का पालन नहीं करेगा उसका प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिया जाएगा। उसे फ्लैट्स की बुकिंग के समय लोगों को बताए गए सामान के मुताबिक ही मैटेरियल का प्रयोग करना होगा नहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया जाएगा।

फ्लैट्स पब्लिसिटी के बॉशर में देना होगा मैटेरियल का ब्यौरा
सरकार ने तय किया कि जो भी बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट् पर काम करेगा, उसे फ्लैट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले मैटेरियल का पूरा ब्यौरा ब्रॉशर पर देना होगा। इसमें तैयार फ्लैटस के लिए दिए जाने वाले सामान, इलेक्टॉनिकल गुड्स किस कंपनी के प्रयोग होंगे, सेनेटेशन के लिए क्या होगा ये बताना होगा। बाद में खामी मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।

बिल्डर्स की धोखाधड़ी से बचाने को कड़े किए गए नियम : सरकारिया 

पंजाब अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मंत्री सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया ने कहा कि सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नियम और कड़े किए हैं ताकि लोगों को नुकसान न हो। सभी बिल्डर्स तय नियमों के तहत ही फ्लैट्स में सामान इस्तेमाल करें। बिल्डर धोखाधड़ी करता है तो उस पर केस दर्ज होगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की नियमित जांच हाेगी।

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