महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की दी अनुमति
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने नाबालिग लड़की की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग पीड़िता को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति एस जे काठवाला ने 17 साल की नाबालिग को जेजे अस्पताल में गर्भ गिराने की अनुमति दे दी. इससे पहले अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड ने अदालत को बताया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है.
न्यायमूर्ति काठवाला ने 15 मई को बोर्ड को पीड़िता की स्थिति का पता लगाने और अदालत को रिपोर्ट सौंपने को कहा था. अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि गर्भवती होने के कारण वह मानसिक यातना से गुजर रही है और वह आगे पढ़ाई करने और खुद अपना भविष्य बनाने के लिए गर्भ गिराना चाहती है.
नाबालिग लड़की की मां की याचिका पर हो रही थी सुनवाई
डॉक्टरों के बोर्ड ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि भ्रूण में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पीड़िता को गर्भावस्था में आगे चलकर परेशानी हो सकती हैं. चिकित्सा बोर्ड ने कहा कि चूंकि वह खुद भी गर्भ नहीं चाहती है इसलिए उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने से उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है. अदालत नाबालिग लड़की की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.