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फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग / डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से कहा- मिडिल सीटें खाली रखें, ऐसा संभव नहीं हो तो बीच में बैठने वाले यात्री को प्रोटेक्टिव गाउन दें

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नई दिल्ली. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनियों को मिडिल सीट खाली रखने के निर्देश दिए हैं। अगर पैसेंजर लोड की वजह से ऐसा करना मुमकिन न हो तो बीच वाले यात्री को प्रोटेक्टिव गाउन जैसे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट देने होंगे। एक ही परिवार के 3 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो उन्हें एकसाथ बैठा सकते हैं। नए निर्देश 3 जून से लागू करने होंगे।

डीजीसीए ने कहा है कि सभी यात्रियों को थ्री-लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर दिया जाए। लेकिन फ्लाइट के अंदर खाना और पानी नहीं दिया जाए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बीमार यात्रियों को यह सुविधा दे सकते हैं।

मिडिल सीट बुकिंग पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से आ रही उड़ानों में बीच की सीट खाली रखी जाए। एयर इंडिया और सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को कहा था कि सिर्फ 6 जून तक मिडिल सीट बुक करने की परमिशन होगी। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। इस बीच डीजीसीए चाहे तो नियमों में बदलाव कर सकता है।

मिडिल सीट बुकिंग के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट मंगलवार को फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा था कि सभी पक्षों की राय सुनकर अंतरिम आदेश जारी किया जाए। हालांकि, ये मामला इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा था। सवाल ये भी था कि घरेलू उड़ानों में क्या नियम लागू होगा, क्योंकि सरकार ने घरेलू उड़ानों में मिडिल सीट बुक करने की इजाजत दी थी।

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