पंजाब कैबिनेट में अहम फैसला:पहली बार सरकारी नौकरियाें में महिलाओं को दिया जाएगा 33 प्रतिशत आरक्षण
पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज में सीधी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। एक लाख सरकारी नौकरियों का भी एलान, डॉक्टरों की रिटायरमेंट बढ़ाई कृषि कानून पर चर्चा को लेकर 19 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया
पंजाब कैबिनेट में बुधवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सबसे अहम फैसलों में पहली बार सूबा सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का एलान किया। पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज में सीधी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा रोजगार प्लान 2020-22 के दौरान युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देना भी मंजूर किया गया।
साथ ही रिटायर हो रहे डॉक्टरों का सेवाकाल भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा आलू उत्पादकों की आय बढ़ाने बारे बिल, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने को भी हरी झंडी दी है। सरकार के मुताबिक 1 लाख सरकारी नौकरियां सरकारी विभागों, बोर्ड, कारपोरेशन में दी जाएंगी। इन भर्तियों को केंद्र सरकार का वेतनमान दिया जाएगा।
2021 में स्वतंत्रता दिवस पर उम्मीदवारों की जाॅइनिंग करवाई जाएगी। पंजाब में कोरोना वायरस से निपटने के प्रबंधों के तहत रिटायर हो रहे डॉक्टरों एवं मेडिकल स्पेशलिस्टों के सेवाकाल में 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि डाक्टरों और पैरा -मेडिकल की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
कैप्टन सरकार के 4 अहम फैसले
1.महिलाओं को सिविल सेवा में सीधी भर्ती में लाभ
पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने को हरी झंडी दी है। इसमें बोर्ड एवं कारपोरेशन में ग्रुप ए,बी,सी और डी के पद भी होंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट रुल्स में भी संशोधन किया है। जिसके जरिए लीगल क्लर्क के 100 पदों को भरा जाएगा। साथ ही क्लर्क कैडर की दर्जा 4 एवं 3 से प्रमोशन देने के कोटा बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।
2.सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करेगी
सूबा सरकार डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को वर्ष 2021-22 में लागू करेगी। स्कॉलरशिप के लिए इनकम के क्राइटेरिया को 2.5 लाख से बढ़ा कर 4 लाख रुपए किया गया है। पंजाब के डोमिसाइल और यहीं से दसवीं करने वाले पात्र होंगे, जिसमें चंडीगढ़ भी शामिल है। स्कॉलरशिप पर 600 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसमें 168 करोड़ रुपए सरकारी और 432 करोड़ रुपए निजी संस्थानों के बच्चों को मिलेंगे।
3.झुग्गी झोपड़ियों वालों को मिलेगा मालिकाना हक
पंजाब कैबिनेट ने झुग्गी झोंपड़ी वालों को ज़मीन के मालिकाना हक देने के लिए ‘पंजाब बिल डिवेलयरर्स (प्रोप्रायटरी राइटस) एक्ट- 2020 के नियमों को नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दे दी। जिससे इनको बुनियादी सहूलियतें मिल सकेगी। लुधियाना सहित कई दूसरे शहरो में प्रवासी लोगों ने झुग्गियां बनाई हुई है।
4.स्टाफ नर्सों के स्थायी पद व प्रमोशन कोटा घटा
कैबिनेट ने निर्धारित प्रमोशन कोटा स्टाफ नर्स के पद बारे 25 से घटा कर 10% किया गया है। स्टाफ नर्सों के स्थायी मंज़ूर 4216 पद घटा कर 3577 कर दिये गए हैं। इससे योग्य उम्मीदवारों को स्टाफ नर्स के रिक्त पद और अनुसंधान और मेडिकल शिक्षा विभाग के 639 पदों के बारे में सीधी भर्ती हो सकेगी।
31 अक्टूबर तक सभी विभागों के खाली पदों के विज्ञापन जारी होंगे
योजना के मुताबिक सभी विभाग अपने विभागों के खाली पड़े पदों को लेकर 31 अक्तूबर तक विज्ञापन जारी करेंगे। इसमें ग्रुप ए के 3959, ग्रुप बी के 8717, ग्रुप सी के 36 हजार 313 पदों पर भर्ती होगी। यह 48 हजार 989 पद है। कैबिनेट ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए इंटरव्यू जरूरी नहीं करने का फैसला लिया। उम्मीदवार टेस्ट के आधार पर चयनित होंगे।
केंद्र के कृषि कानूनों को निष्क्रिय करेंगे
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को पंजाब में निष्क्रिय करने के लिए सूबा सरकार ने एक दिन का विशेष सेशन बुलाने का फैसला किया है। सीएम ने 19 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाने को लेकर हरी झंडी दी। 15वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र 28 सितंबर को खत्म हुआ है।