जनता को बड़ी राहत / ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ी, पहले 30 जून थी आखिरी तारीख
इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च को गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद तीन महीने बढ़ाई थी केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ट्वीट किया- मौजूदा स्थिति में आम नागरिकों और ट्रांसपोर्टर्स को परेशानी न हो, इसलिए यह रियायत दी गई है
Nitin Gadkari
✔@nitin_gadkari
Given the current circumstances to avoid hardships being faced by transporters and citizens, State Govts are further advised that these documents be considered valid till 30 September 2020 for enforcement purpose. #IndiaFightsCorona
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की वैलिडिटी 30 सितंबर तक और बढ़ा दी। पहले 30 जून आखिरी तारीख थी। मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गए और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में एडवायजरी जारी की गई।
इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च को कोरोना संकट की वजह से गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी की मियाद 30 जून तक बढ़ाई थी। यह छूट उन गाड़ियों के लिए थी, जिसकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 31 मई के बीच खत्म हो रही थी। सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए थे वैधता खत्म होने के बाद भी वे तीस जून तक सभी दस्तावेजों को वैध मानें।
लॉकडाउन के बाद से आरटीओ बंद हैं
यह आदेश कोरोनावायरस की वजह से 25 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के बाद आया था। सरकार ने लॉकडाउन में सभी सरकारी ऑफिसों के अलावा गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को बंद कर दिया था। इस वजह लोग गाड़ियों का फिटनेस, परमिट और लायसेंस रिन्यू नहीं करा पाए थे। अभी भी कई राज्यों में लॉकडाउन 30 जून तक लागू हैं। ऐसे में दस्तावेजों को रिन्यू कराने में परेशानी आएगी। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।