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कोरोना से जंग:पंजाब में होम क्वारैंटाइन तोड़ने पर 5 हजार तो सोशल डिस्टेंस नहीं रखने वाले को 10 हजार का जुर्माना देना होगा

कोरोना को लेकर ताजा हालात पर विश्लेषण कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चर्चा मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को राज्य में और प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की दिशा में मंथन करना होगा धर्माधिकारियों से अपील की-कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल का हर हाल में करवाया जाए पालन

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पंजाब में कोरोना की महामारी से लड़ रही राज्य सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं। इनके मुताबिक होम क्वारैंटाइन तोड़ने वाले को 5 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आज विशेषज्ञों के साथ ताजा हालात पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि रेस्टोरेंट्स और दूसरी खाने-पीने वाली जगह पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जगह के मालिक को 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम आदि में दूरी का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपए जुर्माने की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई है।

दरअसल, पंजाब में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11301 पहुंच चुका है। इनमें से 269 की मौत भी हो चुकी है। इन हालात के बीच राज्य में इस वक्त 951 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी की वजह से बने ताजा हालात पर विश्लेषण कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने राज्य के रेस्टोरेंट व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों पर भी 5000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए, होम क्वारैंटाइन का उल्लंघन करने पर 200 रुपए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। डीजीपी दिनकर गुप्ता के अनुसार में अभी प्रतिदिन लगभग मास्क न पहनने पर 5000 से अधिक चालान हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की अपील
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों और प्रवासियों से भी अपील की कि वे राज्य में धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रतिबंधों और मास्क सहित अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना सुनिश्चित करें। कैप्टन अमरिंदर ने किसानों से केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरने को भी कहा। कहा कि इससे कोरोना का प्रसार हो रहा। उन्हें अपने आंदोलन को स्थगित करना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण कदम यह भी

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने बस अड्‌डे आदि पर मास्क वेंडिंग मशीन लगाने का निर्देश दिया है। वहीं 21 जुलाई को फरीदकोट और पटियाला में प्लाज्मा बैंक के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए सीएम ने मुख्य सचिव विनी महाजन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की दिशा में मंथन के लिए भी निर्देश दिए हैं।

 

पंजाब: अनलॉक 2.0:फिल्मों और संगीतक वीडियो शूटिंग को मंजूरी, 50 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल फोटो
  • कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को मुख्य सचिव विनी महाजन को इस बारे स्पष्ट हिदायतें जारी करने के लिए कहा था
  • गुरुवार को विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने राज्य में फिल्मों , संगीतक वीडियो फिल्म के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

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पंजाब में फिल्मों की शूटिंग को लेकर सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के मुताबिक शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इक्कठा नहीं हो सकेंगे और कोविड एहतियात के सभी प्रोटोकाल का पालन यकीनी करना होगा। फि‍ल्म और संगीत उद्योग के नुमाइंदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा फिल्मों और गानों के फिल्मांकन के लिए मंजूरी लेने बारे मुख्यमंत्री से की मांग के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को मुख्य सचिव विनी महाजन को इस बारे स्पष्ट हिदायतें जारी करने के लिए कहा था।

परिमशन लेने के लिए देनी होगी पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री ने मंजूरी देने के बाद विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने राज्य में फिल्मों , संगीतक वीडियो फिल्म के लिए शर्तों सहित मंजूरी देने बारे दिशा-निर्देश जारी कर दिए। शूटिंग के लिए मंजूरी लेने के लिए डिप्टी कमिशनर को आवेदन पत्र देना होगा जिसमें शूटिंग स्थान का विवरण, दिनों की संख्या, मंजूरी का समय लिखना होगा। डिप्टी कमिशनर पुलिस अधिकारियों के साथ सलाह के बाद मंजूरी देगा और परमिशन की कॉपी आगे जानकारी और अपेक्षित कार्यवाही के लिए पुलिस कमिशनर एवं एसएसपी को भेजी जाएगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • शूटिंग के दौरान मौके पर कुल 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्टा नहीं होंगे
  • शूटिंग कम से -कम संभव समय में से की जानी चाहिए
  • शूटिंग से संबंधित व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही शुरू हो सकेगी
  • थर्मल स्कैनिंग के बाद किसी में बीमारी का कोई लक्षण नहीं पाए जाने चाहिए
  • भीड को कंट्रोल करने को बनाना होगा यकीनी
  • शूटिंग स्थान को सेनीटाइज किया जायेगा
  • शूटिंग वाली जगह साबुन और पानी का पूरा प्रबंध होगा और सभी को बार बार हाथ धोने पड़ेंगे
  • कैमरे को फेस करने वालों को छोड़ कर बाकी सभी को मास्क पहनना
  • सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करनी लाजिमी होगी
  • भीड़ को रोकने के लिए व्यवस्था करनी होगी और निजी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करना यकीनी बनाना होगा।

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